सुप्रीम कोर्ट ने SpiceJet के चेयरमैन अजय सिंह को 12.45 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया, नहीं किया तो खत्म हो सकता है उनका उड़ान का सफर

आज यानी सोमवार (11 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट सुइस मामले में SpiceJet के चेयरमैन अजय सिंह को 12.45 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. भुगतान में 4.15 करोड़ रुपये ($5 लाख) की किस्त और 8.29 करोड़ रुपये की डिफ़ॉल्ट राशि शामिल है। इस शर्त को पूरा करने के लिए उन्हें 22 सितंबर तक की समय सीमा दी गई है।

अदालत ने कहा कि यदि वह भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे तिहाड़ (जेल) भेज दिया जाएगा।

कोर्ट ने हर हाल में पैसे देने की बात कही

2015 में क्रेडिट सुइस के मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने की थी। जजों ने कहा कि यह मामला उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है. चाहे SpiceJet बंद हो या उसे मजबूरन बंद करना पड़े, यह जरूरी है कि अजय सिंह सहमति की शर्तों से सहमत हों।

अजय सिंह को कोर्ट ने हर सुनवाई में शामिल होने का आदेश दिया

आरोप है कि अजय सिंह ने जानबूझकर सहमति की शर्तों का पालन नहीं किया. 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने जानबूझकर सहमति की शर्तों का पालन नहीं किया और कोर्ट के आदेश के मुताबिक 199.25 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रहे.

SpiceJet: गलत क्या है?

2011 में, SpiceJet ने विमान के इंजन के रखरखाव के लिए स्विट्जरलैंड स्थित कंपनी (क्रेडिट सुइस) एसआरटी टेक्निक्स के साथ 10 साल का समझौता किया। हालाँकि, 2013 में, क्रेडिट सुइस ने स्पाइसजेट के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि एयरलाइन समय पर भुगतान करने में विफल रही है।

मामले के दौरान मद्रास हाई कोर्ट ने SpiceJet को 2021 तक बंद करने का आदेश दिया था। इस आदेश के जवाब में स्पाइसजेट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी समझौते से मामला सुलझाने का निर्देश दिया.

मई 2022 में, क्रेडिट सुइस और एयरलाइन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें क्रेडिट सुइस को अग्रिम भुगतान के रूप में लगभग 199 करोड़ रुपये और एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर SpiceJet को बकाया भुगतान के प्रावधान पर चर्चा शामिल थी।

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