Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) ने हाल ही में मेट्रो के अंदर शराब की सीलबंद 2 बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी। यानी मेट्रो में सफर करते समय यात्री एक साथ 2 सीलबंद शराब की बोतल ले जा सकता है। Dellhi Metro की इस घोषणा के बाद अब नोएडा एक्साइज विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मेट्रो स्टेशन के संबंध में सावधानी बरतनी की बात कही है।
नोएडा के अन्य अधिकारियों के अनुसार चूंकि Delhi Metro, उत्तर प्रदेश के नोएडा, फरीदाबाद, हरियाणा के गुड़गांव को भी कवर करती है। दिल्ली मेट्रो का 2 बोतल ले जाने के नियम में नोएडा आ सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मौजूदा नियमों के हिसाब से पड़ोसी राज्य दिल्ली और हरियाणा से एक साथ केवल एक ही शराब की बोतल लाने की अनुमति है। फिर चाहे वह रेल मार्ग से हो या सड़क मार्ग से। उत्तर प्रदेश राज्य के नियमों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने कहा है कि वह नोएडा मेट्रो स्टेशन पर कड़ी निगरानी करेगा।
नोएडा में नहीं लागू होंगे Delhi Metro के नियम
नोएडा जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने इस बात पर जोर देकर कहा है कि “दिल्ली में शराब बोतलों के नियमों के बदलाव के बावजूद उत्तर प्रदेश के उत्पाद शुल्क नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। इसका मतलब उत्तर प्रदेश (नोएडा) के बाहर से एक से अधिक शराब की बोतल लाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” इसके अलावा श्रीवास्तव ने कहा कि “हम यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए एवं उत्तर प्रदेश के शराब नियमों के नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे।”
बता दें कि दिल्ली में शराब की कीमतें उत्तर प्रदेश की तुलना में कम है। इसीलिए कुछ लोग सड़क मार्ग के रास्ते सीलबंद बोतले दिल्ली से नोएडा लाते हैं। हालांकि इस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है एवं कई गिरफ्तारियां भी होती हैं। Delhi Metro द्वारा लागू किए गए इस नियम के बाद अब नोएडा एक्साइज अधिकारियों द्वारा मेट्रो स्टेशनों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
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आपकी जानकारी के लिए बता दें चलें कि Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) ने हाल ही में एक साथ दो सीलबंद शराब की बोतल ले जाने की अनुमति दी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए नोएडा एक्साइज अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र में यह नियम लागू नहीं होने की बात कही।
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