AAP नेता संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका की खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को AAP नेता संजय सिंह की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई गिरफ्तारी मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा संजय सिंह की रिमांड में भी दखल देने से मना कर दिया।

संजय सिंह की गिरफ्तारी एवं ED की रिमांड को चुनौती देने वाली इस याचिक की सुनवाई कर रहे, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि इस मामले में उन्हें राहत देने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया था।

बता दें कि बीते 4 अक्तूबर को AAP नेता संजय सिंह को ED ने गिरफ्तार किया था। सिंह को ED द्वारा 2021-22 में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

उन्होंने ED की इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए पिछले हफ्ते हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

संजय सिंह की गिरफ्तारी की वजह

इस मामले में ED और CBI का आरोप है कि, दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को संशोधित करते समय गड़बड़ी करके लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था।

संजय सिंह पर यह आरोप है कि उन्होंने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ED एवं CBI के अनुसार सिंह ने कुछ शराब विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और रिटेल विक्रेताओं को लाभ पहुंचने के उद्देश्य से नीति में गड़बड़ी की थी।

हालांकि सिंह का कहना था कि, उनकी गिरफ़्तारी पूर्णता अवैध एवं दुर्भावनापूर्ण रूप से की गई है। उन्होंने यह भी कहा था कि, यह गिरफ्तारी केंद्र सरकार द्वारा ED का दुरुपयोग करके की गई है। इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए।

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