हिंदू राष्ट्र सेना प्रमुख धनंजय देसाई किसान पर हमले के मामले में पुणे में गिरफ्तार, जनवरी में हुऐ थे कोर्ट से बरी।

हिंदू राष्ट्र सेना प्रमुख धनंजय देसाई को पुणे की रूरल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। धनंजय देसाई की यह गिरफ्तारी पुणे की मुलशी तालुका में एक किसान लगभग 15 लोगों द्वारा कथित हमले के आरोप में की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि धनंजय देसाई ने किसान पर यह हमला इसलिए किया था क्योंकि किसान ने अपनी जमीन देसाई को हस्तांतरित करने से मना कर दिया था। इसके अलावा धनंजय देसाई ने किसान के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

पुलिस के अनुसार, पुणे से करीब 30 किलोमीटर दूर दरावली गांव में रहने वाले इस किसान पर किए इस हमले के मामले में FIR मंगलवार देर रात दर्ज की गई। पुलिस ने दर्ज की FIR के अनुसार घटना मंगलवार सुबह लगभग 11 बजे की है।

35 वर्षीय किसान उसी गांव में एक अन्य किसान के घर पर बैठा था। उसी वक्त कथित तौर पर लगभग 15 लोगों ने घर में घुसकर किसान को बहार खींच लिया। उसे धमकी दी कि अगर उसने अपनी जमीन देसाई को हस्तांतरित नहीं की तो उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। इन लोगों ने किसान पर हमला भी किया। हमलावरों ने किसान पर तेजधार हथियार और रोड से हमला किया जिससे किसान को चोटें आई।

इस घटना में पुलिस ने धनंजय देसाई समेत 15-20 अन्य लोगों पर हत्या का प्रयास, घर में अतिक्रमण, दंगा और आपराधिक धमकी के साथ आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है। पुलिस टीआई मनोज यादव के अनुसार देसाई सहित छह लोगों को लगभग उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया, आगे की जांच जारी है।

धनंजय देसाई कुछ माह पहले हुए थे हत्या के मामले में बरी

हिंदू राष्ट्र सेना प्रमुख धनंजय देसाई एवं उनके संगठन के 19 अन्य लोगों को जून 2014 में मोहसिन शेख की हत्या सांप्रदायिक झड़पों के मामले में इसी साल जनवरी में कोर्ट ने बरी कर दिया गया था।

मामला 2 जून 2014 की रात का था। जब मोहसिन शेख पुणे के हड़पसर इलाके की एक मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद अपने दोस्त के साथ घर लौट रहे थे। इसी दौरान हिंदू राष्ट्र सेना प्रमुख धनंजय देसाई एवं उनके संगठन के 19 अन्य लोगों ने मोहसिन शेख पर कथित तौर पर हमला कर दिया।

उस समय यह घटना छत्रपति शिवाजी महाराज और दिवंगत शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की तस्वीरें गलत ढंग से सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान की है। इस साल जनवरी में अदालत ने सबूतों की कमी की वजह से इस मामले में धनंजय देसाई एवं 19 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।

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