अंतिम दिन की भीड़ के चलते लाखों लोग भर रहे हैं Income Tax Return, जानें कैसे ऑनलाइन भरें ITR

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए Income Tax Return (ITR) भरने की डेडलाइन को जारी किया था, जो आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इस तारीख के बाद ITR फाइल करने पर पेनल्टी के साथ कई दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। इससे पहले अपने आयकर रिटर्न को वेरिफाई कर देना जरूरी है जिससे कि कोई भी गलती से बचा जा सके।

आयकर विभाग के अनुसार 30 जुलाई तक 6 करोड़ ITR फाइल, अब भी आज रात तक कर सकते हैं फाइलिंग!

Income tax department (आयकर विभाग) के अनुसार, 30 जुलाई तक 6 करोड़ ITR फाइल किए गए हैं, जिनमें से लगभग 26.76 लाख ITR सिर्फ इसी दिन दाखिल किए गए थे। अब भी इस काम के लिए अंतिम अवसर है, और इनकम टैक्सपेयर्स को आज रात तक अपना रिटर्न फाइल करना होगा।

टैक्सपेयर्स की सालाना आय के आधार पर फीस की रकम तय की गई है। यदि किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की आय 5 लाख रुपए से अधिक है, तो उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। जबकि अगर आय कम है, तो उसे 1,000 रुपए की लेट फीस भरने होंगे।

Income Tax Return फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा:

  1. सबसे पहले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं।
  2. यूजर आईडी और पासवर्ड भरें और “Continue” पर क्लिक करें। यदि पासवर्ड भूल जाएं, तो “Forgot Password” विकल्प का उपयोग करके नया पासवर्ड बना सकते हैं।
  3. लॉगिन के बाद, “e-file” पर क्लिक करें और “File Income Tax Return” ऑप्शन का चयन करें। असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनें और आगे बढ़ें।
  4. आपको ऑनलाइन और ऑफ़लाइन फाइलिंग के लिए विकल्प मिलेंगे, जिसमें से आप “Online” को चुनें। अब आपको ITR-1 या ITR-4 में से अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑप्शन चुनना होगा और आगे बढ़ना होगा।
  5. यदि आप वेतन वाले हैं, तो आपको ITR-1 चुनना चाहिए। आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर ‘Filling Type’ में जाकर “139(1)- Original Return” का चयन करें।
  6. इस रूप में कुछ ही मिनटों के भीतर आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और अब आप अपने रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए E-Verification कर सकते हैं।

ITR फाइल करते समय सही असेसमेंट ईयर और डिटेल्स भरें

आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को ध्यान देने के लिए कहा है कि ITR फाइल करते समय सही असेसमेंट ईयर और सभी डिटेल्स को ध्यान से भरें। इसके अलावा, टैक्सपेयर्स को फॉर्म 26AS के साथ TDS और टैक्स पेमेंट को भी वेरिफाई करने की सलाह दी जा रही है। ITR फॉर्म में कई लाइनें और कॉलम होते हैं, जिनमें सभी विवरणों को एक विशिष्ट फॉर्मेट में भरना जरूरी है.

आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स की मदद के लिए हेल्पडेस्क की सेवा 24×7 उपलब्ध कराई है। वे टैक्सपेयर्स को कॉल, लाइव चैट, वेबेक्स सेशन और सोशल मीडिया के माध्यम से मदद कर रहे हैं। आयकर विभाग ने उन सभी टैक्सपेयर्स से अपील की है जो अभी तक AY2023-24 के लिए अपना ITR नहीं दाखिल कर पाए हैं, वे जल्द से जल्द अपना ITR दाखिल करें और नियमित समय की भीड़ से बचें। आयकर विभाग ने ITR वेरिफिकेशन को भी जरूरी बताया है, क्योंकि वेरिफाई न किए गए रिटर्न को डिपार्टमेंट नहीं मानेगा और उसे प्रोसेस नहीं करेगा। आयकर विभाग ने 5 वेरिफिकेशन ऑप्शन भी प्रदान किए हैं – नेट बैंकिंग, बैंक ATM, आधार OTP, बैंक अकाउंट, और डीमैट अकाउंट।

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