दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को बलात्कार एवं धमकी के आरोप में भेजा समन

सैयद शाहनवाज हुसैन : आज 11 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को बलात्कार और आपराधिक धमकी के आरोप में समन भेजा। अदालत ने सैयद शाहनवाज हुसैन को यह समन एक महिला की शिकायत पर भेजा।

अदालत ने महिला के साथ कथित बलात्कार और धमकी की शिकायत पर हुसैन को 20 अक्टूबर को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया।

इस मामले में न्यायाधीश ने कहा, कि अदालत ने इस मामले में विभिन्न पहलुओं जैसे कैंसिलेशन रिपोर्ट, शिकायतकर्ता द्वारा दायर विरोध याचिका, इन्वेस्टिगेशन ऑफीसर द्वारा दायर विरोध याचिका का जवाब और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री आदि को देखा है।

इसे देखने के बाद अदालत ने यह माना, कि शिकायतकर्ता ने पुलिस एवं अदालत को लगातार इस मामले में बयान दिए हैं। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मैजिस्ट्रेट के समक्ष भी बयान दिया है।

पुलिस ने अदालत में FIR रद्द करने की मांग की थी।

इस मामले में पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट दाखिल करके सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दायर FIR को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने पुलिस की यह रिपोर्ट खारिज कर दी थी।

न्यायाधीश ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल करते समय जांच अधिकारी द्वारा उठाए गए मुद्दे ऐसे हैं, कि जिन पर सुनवाई के दौरान ही निर्णय लिया जा सकता है।

इसके अलावा अदालत का यह मानना भी है, कि शिकायतकर्ता के बयान और उसकी विश्वसनीयता का पता केवल मुकदमे के दौरान ही लगाया जा सकता है। मुकदमे के दौरान जब शिकायतकर्ता से क्रॉस एग्जामिन्ड किया जाएगा। इसलिए यह अदालत विशेष रूप से कैंसिलेशन रिपोर्ट के साथ रिकॉर्ड की गई सामग्री एवं शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर इस मामले का संज्ञान लेगी।

इसलिए न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता महिला द्वारा शाहनवाज हुसैन पर बलात्कार और धमकी के कथित अपराधों का संज्ञान आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत लिया। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी।

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