योगी आदित्यनाथ: यूपी सरकार का नया फरमान। पुलिस की वर्दी में नहीं बना सकते वीडियो।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा ही सख्त रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत रहे इसके लिए आए दिन कोई न कोई कदम उठाते रहते हैं। यूपी सरकार की तरफ़ से पुलिस विभाग को भी सख्त हिदायत है कि कानून व्यवस्था का पूर्णता पालन किया जाए।
अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग के लिए एक नियम लागू कर दिया है। इस नियम के मुताबिक अब कोई भी पुलिस कर्मचारी मनोरंजन के लिए या फेमस होने के लिए ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के बाद वर्दी में किसी प्रकार का वीडियो नहीं बना सकता। ऐसा करते हुए पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के डीजीपी में इस नियम पर हस्ताक्षर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लागू कर दिया है। अब कोई भी पुलिस कर्मचारी अपना चेहरा चमकाने के लिए वर्दी में वीडियो बनाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर नहीं कर सकता। ऐसा करते हुए पाये पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी एवं वह कर्मचारी नौकरी से भी हाथ धो बैठ सकता है।

कई विडियो हो चुके है वायरल

आपको बता दें कि बीते समय में उत्तर प्रदेश पुलिस के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। कई वीडियो में देखा गया है कि कभी सिंघम बन के, कभी दबंग बन के या फिर कई पुलिस महिला कांस्टेबल ने भी कच्चा बादाम कैसे गानों पर डांस स्टेप करते हुए वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट किए थे, जो काफी वायरल भी हुऐ थे। इस प्रकार से पुलिस वालों के द्वारा वर्दी में शेयर किए जा रहे वीडियो पर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम लागू कर दिया है कि अगर कोई भी कर्मचारी इस तारीखे से वीडियो बनाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जानें क्या है गाइडलाइन?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किये गये इस नियम में कई तरीके की गाइडलाइन का जिक्र है, इनमें से कुछ इस प्रकार है।

योगी आदित्यनाथ
योगी आदित्यनाथ
  • सोशल मीडिया का उपयोग न के बराबर करें।
  • पॉलिटिकल व्यू देने से बचें।
  • गानों पर नाचते हुए विडियो न बनाए ।
  • पुलिस वालो को किसी की ट्रोलिंग नही करनी है।
  • निजी तौर पर राजनैतिक विवादों में पड़ने से बचे।
  • ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर लाइव विडियो बनाने से बचे।
  • जन सुनवाई का विडियो भी सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते।
  • जब तक ख़बर वेरिफाई न हो उसे सार्वजनिक नहीं कर सकते।

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