UPI Payment Refund: क्या आपने भी गलती से UPI के द्वारा किसी गलत एकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। आजकल हम पैसे ट्रांसफर करने के लिए ज्यादातर UPI (Unified Payment Interface) का इस्तेमाल करते हैं। UPI ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बदलकर रख दिया है। लोग अपने स्मार्टफोन से मोबाइल नंबर या बारकोड का उपयोग करके किसी भी समय तुरंत सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। UPI एक सुरक्षित पेमेंट सिस्टम माना जाता है।
लेकिन Google pay, Phone pay, Paytm जैसे विभिन्न पेमेंट एप्स का उपयोग करते हुए जब भी आप UPI के द्वारा पेमेंट कर रहे होते हैं। तो कभी-कभी गलती से वो पैसे किसी और एकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बाद आपको डर सताने लगता है कि गलत एकाउंट में ट्रांसफर हुए पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके पैसे अब रिफंड हो जाएंगे।
UPI Payment Refund के लिए आपको National Payment Corporation of India (NPCI) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके बाद आपके द्वारा UPI से किए गए गलत ट्रांजैक्शन का पैसा रिफंड हो जाएगा। NPCI की वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए इन स्टेप को फ़ॉलो करें।
सबसे पहले आप NPCI की अधिकारिक वेबसाइट npci.org.in पर जाएं। इसके बाद इस वेबसाइट के ऊपर की ओर दाएं तरफ मेनू बार में “Get in touch” ऑप्शन पर जाकर दूसरे ऑप्शन “UPI Complaint” पर क्लिक करें।
UPI Complaint पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर ट्रांजैक्शन ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसमें दिए गए विकल्पों में से “Incorrectly transferred to another account” ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद इसमें पूछी गई जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक नाम, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट आदि की जानकारी भरकर सबमिट कर दें। UPI Payment Refund की प्रोसेस पूरी करने के बाद आपका बैंक आपको खुद संपर्क करेगा एवं आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे।
UPI Payment Refund के अन्य तरीके
UPI के माध्यम से अनजाने में हुए लेनदेन की शिकायत (UPI Payment Refund) के लिए कई और रास्ते भी हैं। जैसे-
- आप जिस भी पेमेंट ऐप का उपयोग कर रहे हैं। वहां Customer Support पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- आप अपनी शिकायत Payment Service Provider (PSP) Bank को भेज सकते हैं।
- इसके अलावा आप गलत पेमेंट की शिकायत के लिए अपनी बैंक शाखा में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
हालंकि RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोगकर्ता को UPI से हुऐ गलत पेमेंट की शिकायत सबसे पहले अपने Payment Service Provider से करनी चाहिए।
इन सब के बाद भी यदि आपकी शिकायत अनसुलझी रहती है, तो आप बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से संपर्क कर सकते हैं। बता दे कि, बैंक शाखा या अन्य माध्यमों से आपकी समस्या का समाधान 30 दिन के भीतर न होने पर ही आप अपनी शिकायत बैंकिंग लोकपाल में कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) में शिकायत आप ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कर सकते हैं।
इसके अलावा RBI के मुताबिक, बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) में आप अपनी शिकायत को किसी सादा कागज पर लिखकर बैकिंग लोकपाल के संबंधित कार्यालय को पोस्ट या स्वयं डिलीवरी करके भी भेज सकते हो। इसके अलावा बैंकिंग लोकपाल पर आप अपनी शिकायत ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं।
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