No Smoking Day: विशेषज्ञों ने सरकार से होटल, रेस्तरां, हवाईअड्डों से स्मोकिंग रूम हटाने का किया आग्रह।

‘No smoking day’ के अवसर पर, डॉक्टरों, कैंसर पीड़ितों और होटल संघों के विषेशज्ञों ने लोगों को पुराने धुएं से बचाने के लिए सरकार से होटल, रेस्तरां और हवाई अड्डों से स्मोकिंग रूम को हटाने का आग्रह किया।
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार की सराहना की, उन्होंने देश को 100% धूम्रपान-मुक्त बनाने के लिए धूम्रपान क्षेत्रों की अनुमति देने वाले वर्तमान नियमों को तत्काल हटाने की अपील की।

धुम्रपान मुक्त वातावरण के लिए जरूरी

द हिंदू की खबर के मुताबिक़ मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर के अध्यक्ष डॉ. हरित चतुर्वेदी ने कहा कि “धूम्रपान फेफड़ों को खराब करता है और इम्यूनिटी को कम करता है। 100% धूम्रपान मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए होटल और रेस्तरां और यहां तक ​​​​कि हवाई अड्डों में सभी स्मोकिंग रूम को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इनमें से अधिकांश निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र सीओटीपीए आवश्यकताओं के अनुसार शायद ही कभी अनुपालन कर रहे हैं और वास्तव में सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क में आने से धुम्रपान न करने वालों के स्वास्थ्य को बड़ा खतरा है,” ।

धूम्रपान COTPA 2003 के तहत निषेध है

भारत में, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है।
हालाँकि, COTPA 2003, वर्तमान में होटल और हवाई अड्डों, रेस्तरां जैसे कुछ सार्वजनिक स्थानों पर चयनित धूम्रपान क्षेत्रों में धूम्रपान की अनुमति देता है।

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“निष्क्रिय धूम्रपान का जोखिम भोजनालयों, विशेष रूप से होटल, रेस्तरां, बार, पब और क्लबों में होता है, जो धूम्रपान न करने वाले हजारों लोगों के जीवन को सिगरेट के धुएं के संपर्क में लाकर जोखिम में डालते हैं।

सेकेंड हैंड स्मोकर के लिए खतरा

धूम्रपान करने वाले व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया दूंगा दूसरा व्यक्ति जो नंबर पा नहीं करता है उसके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। वह सेकंड हैंड स्मोकर होता है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी स्मोकिंग जितना ही हानिकारक है। सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क में आने से वयस्कों में फेफड़े के कैंसर और हृदय रोग सहित कई बीमारियां होती हैं, और बच्चों में फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी और श्वसन संक्रमण होता है।
भारत सरकार ने COTPA संशोधन प्रक्रिया शुरू की है और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विज्ञापन और विनियमन का निषेध) (संशोधन) विधेयक, 2020 पेश किया है।

No Smoking Day हर साल मनाया जाता है

धुम्रपान निषेध दिवस “No Smoking Day” हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। यह इस साल 2023 को 8 मार्च को मनाया गया। इसकी शुरुवात सन 1984 से हुई। तब से हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को इस दिन को मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 के No Smoking Day की थीम ‘Quit and Win’ है।

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