हरियाणा सरकार गौशालाओं के लिए शराब पर लगाएगी ₹5 अतिरिक्त टैक्स।

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा राज्य में नई आबकारी नीति लागू करते हुए शराब की प्रति बोतल पर ₹5 का अतिरिक्त टैक्स लगाने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार के अनुसार शराब की बोतलों पर ₹5 का यह अतिरिक्त टैक्स राज्य में गायों के कल्याण के लिए होगा एवं इस टैक्स का नाम “गाय उपकर” रखा गया है। 11 मई की शाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई।

हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस टैक्स के द्वारा उत्पन्न राजस्व का उपयोग पर्यावरण संरक्षण एवं पशु कल्याण (गौ सेवा) के लिए किया जाएगा। राज्य में गायों की देखभाल एवं उनके लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना बनाई गई है उसी के तहत “गाय उपकर” लगाया जाएगा।

हरियाणा सरकार का “गौ उपकर” से 500 करोड़ अर्जित करने का लक्ष्य

हरियाणा सरकार के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में “गौ उपकर” के रूप में राज्य को 500 करोड़ों रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य है। हालही में हिमाचल प्रदेश ने भी राज्य के भीतर शराब खरीदने वालों के लिए एक गाय उपकर पेश किया था। इसके अलावा भारत के कुछ राज्य जैसे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश भी एक कोष बनाने के लिए “गौ उपकर’ या ‘गाय कल्याण उपकर’ के रुप में 2% से 20% तक अतिरिक्त टैक्स लगाते हैं जिससे वे आवारा पशुओं की देखभाल कर सकें। “गौ उपकर” के रूप में लगाए जाने वाला यह अतिरिक्त टैक्स शराब की फुटकर बिक्री के हिसाब से लिया जायेगा।

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाय की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा लगाए जाने वाला यह टेक्स ज्यादातर शराब की बोतलों, कारों, मोटरसाइकिलों एवं अन्य विलासिता की वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। इनसे अर्जित होने वाला धन गौशालाओं में अनुदान के रूप में दिया जाता है।

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