कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में 2 सजा सुनाए जाने के बाद अब उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। महासचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित निचले सदन की एक अधिसूचना में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की शर्तों के अनुसार, अदालत द्धारा दी गई सजा की तारीख से राहुल गांधी को लोकसभा के सदस्य के रुप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
आपको बता दें कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी को 2019 में संसदीय चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर की गई उनकी टिप्पणी “सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है” के लिए सूरत की एक अदालत द्वारा दो साल की सजा सुनाई गई थी। हालाकि अदालत ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया, ताकि वे उच्च न्यायालय में अपील कर सकें। अभी कोर्ट ने उन्हें 10 हजार के मामूली मुचलके पर जमानत दी है।
संसद सदस्यता के लिए क्या कहता है कानून
जनप्रतिनिधित्व (RP) अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) विधायक की अयोग्यता के बारे में बताती है। अगर जब भी किसी भी संसद सदस्य को किसी भी अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल की सजा सुनाई जाती है तो वह संसद के लिए अयोग्य हो जाता है।
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हालांकि विशेषज्ञों की इस बारे में अलग-अलग राय है कि सजा का मतलब तत्काल अयोग्यता है। राहुल को अपील करने का समय क्यों मिला है।
कांग्रेस पार्टी की तरफ़ से ने किया गया ट्वीट
कांग्रेस नेता और पार्टी के महासचिव ने कहा कि पार्टी इस कार्रवाई से डरने वाली नहीं है। “हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम भयभीत या चुप नहीं रहेंगे। पीएम से जुड़े अडानी महामेगा स्कैम में जेपीसी के बजाय RahulGandhi को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के समर्थन में एक ट्वीट भी किया गया। ट्वीट में कहा गया कि राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता ख़त्म कर दी गई। वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं। हर षड्यंत्र के बावजूद वह यह लड़ाई हर क़ीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे। लड़ाई जारी है।
इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्वीटर एकाउंट की DP भी बदल दी। कांग्रेस पार्टी के ट्वीटर एकाउंट की बदली हुई DP में लिखा है “डरो मत”।
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